कोर्ट के आदेश पर गदरपुर में जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज
गदरपुर क्षेत्र में मारपीट और जानलेवा हमले के एक मामले में अदालत के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला काफी समय से लंबित था और पीड़ित पक्ष लगातार शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगा रहा था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वादी गीता पपोला ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 26 जुलाई 2025 की शाम उनके भाई पर कुछ लोगों ने गदरपुर क्षेत्र में एक मंदिर के पास घेरकर हमला किया। आरोप है कि हमलावर शराब के नशे में थे और गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों व अन्य हथियारों से जान से मारने की नीयत से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बीच-बचाव करने पहुंचे परिजनों के साथ भी मारपीट की गई।
वादी का आरोप है कि घटना के बाद राजनीतिक दबाव के चलते स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, जबकि शिकायत तत्काल दी गई थी। पीड़ित परिवार ने अपनी जान को खतरा बताते हुए न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिए कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।
कोर्ट के आदेश के बाद गदरपुर थाने में राजेश गुंबर, अजय गुंबर समेत सात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 191(2), 351(2) और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है











